सुप्रीम कोर्ट ने वंदे मातरम के सभी छह अंतरे अनिवार्य करने वाले क़ानून को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि धार्मिक कारणों से गीत न गाने वाले पर आपराधिक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। संगीतकार टीएम कृष्णा ने 1971 के क़ानून में 2026 के संशोधन और गृह मंत्रालय के निर्देशों को चुनौती दी है। पीठ ने 1986 के बिजो एमैनुएल फ़ैसले का पालन सुनिश्चित करने की उम्मीद जताई।
वंदे मातरम न गाने पर आपराधिक कार्रवाई नहीं: सुप्रीम कोर्ट
Source: BBC Hindi