मध्य प्रदेश के पन्ना में निजी या कृषि भूमि पर भी हीरा खोदने के लिए सरकारी पट्टा अनिवार्य है। MMDR अधिनियम और NGT नियमों के तहत केवल 8m×8m प्लॉट पर शैलो माइनिंग की अनुमति है, जबकि वन भूमि में खुदाई पूर्णतः प्रतिबंधित है। मिले हीरे को हीरा कार्यालय में जमा करना होता है, जहां नीलामी के बाद रॉयल्टी काटकर शेष राशि पट्टेदार को दी जाती है।
पन्ना में हीरा खोजने के लिए सरकारी पट्टा जरूरी, निजी जमीन पर भी पाबंदी
Source: Nai Dunia