SIR विवाद: फॉर्म-6 के साथ घोषणा पत्र अनिवार्य, ईसीआई ने कहा

SIR विवाद: फॉर्म-6 के साथ घोषणा पत्र अनिवार्य, ईसीआई ने कहा

चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि एसआईआर के तहत फॉर्म-6 या फॉर्म-8 के साथ घोषणा पत्र (अनुलेख-डी) जमा करने वाले आवेदक को अतिरिक्त दस्तावेज नहीं देने होंगे। यह प्रावधान पहली बार 24 जून 2025 के बिहार एसआईआर आदेश में लागू हुआ था और बाद में अन्य राज्यों में भी लागू किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 27 मई को एडीआर बनाम ईसीआई मामले में इसे बरकरार रखा। कांग्रेस ने इसे नए मतदाताओं के लिए बाधा बताया है।

Source: TV9 Bharatvarsh

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