सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले में राज्यपालों के 'पॉकेट वीटो' को असंवैधानिक ठहराया। अनुच्छेद 200 की व्याख्या करते हुए कहा कि विधेयकों को अनिश्चितकाल तक रोकना राज्यपाल का विशेषाधिकार नहीं, बल्कि समयबद्ध निर्णय लेना उनका संवैधानिक दायित्व है। 'पंजाब और तमिलनाडु राज्य बनाम राज्यपाल' (2023) मामलों में यह फैसला विधायिका और राजभवन के बीच शक्ति संतुलन बहाल करता है।
सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपालों के 'पॉकेट वीटो' पर लगाई रोक
Source: Dainik Tribune Hindi