न्यूयॉर्क में इच्छामृत्यु कानून लागू, भारत में केवल पैसिव की अनुमति

न्यूयॉर्क में इच्छामृत्यु कानून लागू, भारत में केवल पैसिव की अनुमति

न्यूयॉर्क में अगस्त से मेडिकल एड इन डाइंग कानून लागू हुआ, जिसके तहत लाइलाज बीमारी से पीड़ित और छह महीने के भीतर मृत्यु की आशंका वाले मानसिक रूप से सक्षम मरीज जीवन समाप्त करने वाली दवा ले सकते हैं। न्यूयॉर्क अमेरिका का 14वां राज्य बना। भारत में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से केवल पैसिव इच्छामृत्यु और लिविंग विल को मान्यता है; एक्टिव इच्छामृत्यु अब भी अपराध है।

Source: Patrika Hindi

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