1 अक्टूबर 2026 से कई वित्तीय नियम बदल गए हैं। SBI सैलरी अकाउंट ग्राहकों के लिए अन्य बैंकों के ATM पर मुफ्त ट्रांजैक्शन की संख्या 10 से घटाकर 5 की गई है। RBI ने बल्क FD ब्याज दरों की रोजाना घोषणा अनिवार्य की है, जबकि NPS में PRAN के लिए 200 रुपये ऑनबोर्डिंग फीस लागू होगी। LPG सब्सिडी के लिए आधार ऑथेंटिकेशन जरूरी है और 15 अक्टूबर से 2,000 रुपये से अधिक के UPI मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर MDR लगेगा।
अक्टूबर से बदले बैंकिंग और वित्तीय नियम, UPI से ATM तक असर
Source: Lokmat Hindi