सरकार ने दिव्यांगजनों और PwD लाभार्थियों के छूट वाले FASTag के नियम 2 अक्टूबर 2026 से बदल दिए हैं। अब 70 से 100 प्रतिशत दिव्यांगता वालों को पांच साल और 40 से 70 प्रतिशत से कम दिव्यांगता वालों को तीन साल की वैधता मिलेगी। हर साल रिन्युअल की जरूरत नहीं होगी; वैधता के बाद Disability Certificate या UDID Card दिखाकर नवीनीकरण कराया जा सकेगा।
दिव्यांगजनों के लिए FASTag नवीनीकरण नियम बदला, अब 3 से 5 साल की वैधता
Source: IBC24 Hindi