सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को अभियोजन से मिली छूट की वैधता और एकतरफा फैसलों के आरोपों पर विचार करने की सहमति जताई। कोर्ट ने चुनाव आयोग और केंद्र को नोटिस जारी कर एक सप्ताह में जवाब मांगा, लेकिन सर्वसम्मति के बिना फैसले लेने से रोकने के अंतरिम आदेश से इनकार किया। याचिकाओं में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एसआईटी जांच और देशव्यापी एसआईआर को गैरकानूनी घोषित करने की मांग की गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानेश कुमार मामले में चुनाव आयोग और केंद्र को नोटिस जारी किया
Source: BBC Hindi