सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर दो अन्य चुनाव आयुक्तों को नजरअंदाज कर अकेले फैसले लेने के आरोपों वाली याचिकाओं पर चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। अदालत ने कहा कि यदि जांच में सर्वसम्मति या बहुमत के बिना लिए गए फैसले पाए गए तो उन्हें वापस लिया जा सकता है। पीठ ने 10 दिन में जवाब मांगा है।
सीईसी ज्ञानेश कुमार के फैसलों पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
Source: Dainik Tribune Hindi