बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा पीठ ने सोमवार को चुनाव आयोग से कहा कि किसी पात्र मतदाता का नाम केवल इसलिए मतदाता सूची से नहीं हटाया जा सकता क्योंकि वह SIR की ड्राफ्ट सूची में नहीं है। अदालत ने कहा कि ऐसे मतदाता को अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए और फॉर्म-8 के जरिए नाम जोड़ने या स्थानांतरित करने की सुनवाई से इनकार नहीं किया जा सकता। मामले की सुनवाई मंगलवार को भी जारी रहेगी।
मतदाता सूची से नाम हटाने पर हाईकोर्ट का चुनाव आयोग को निर्देश
Source: News18 Hindi