छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने जनपद पंचायतों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन मांग वाली 21 से अधिक याचिकाएं खारिज कर दीं। कोर्ट ने कहा कि पंचायत कर्मचारी राज्य के शासकीय सेवक नहीं हैं और उनके लिए पेंशन का कोई वैधानिक प्रावधान नहीं है। धारा 131 केवल पुराने लाभों की रक्षा करती है, नया अधिकार नहीं देती।
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट: पंचायत कर्मचारियों को पेंशन नहीं
Source: Nai Dunia