दिल्ली पुलिस द्वारा विरोध प्रदर्शन की अनुमति न देने और विपक्षी नेताओं को हिरासत में लेने पर मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आरोप लगे हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल और पूर्व मंत्री आरके सिंह ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत संरक्षित है। सुप्रीम कोर्ट के वकील दुष्यंत दवे ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन बताया।
दिल्ली पुलिस पर विरोध प्रदर्शन रोकने के आरोप, मौलिक अधिकार पर सवाल
Source: BBC Hindi