सुप्रीम कोर्ट ने चेक बाउंस मामले में अभिनेता राजपाल यादव को 13 अक्टूबर तक शिकायतकर्ता को 2 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया है। उन्होंने 1.15 करोड़ का डिमांड ड्राफ्ट पेश किया, शेष 85 लाख की जिम्मेदारी संपत्ति खरीदार ने ली। राशि जमा होने पर ही दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ उनकी याचिका पर विचार होगा।
चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव को 2 करोड़ जमा करने का आदेश
Source: Nai Dunia