आयकर विभाग के अनुसार, HRA कर छूट केवल उसी आवास के किराये पर मिलती है जिसमें कर्मचारी स्वयं रहता है। यदि कोई कर्मचारी दूसरे शहर में माता-पिता के मकान का किराया भी देता है, तो वह उस पर HRA छूट का दावा नहीं कर सकता। यह छूट केवल पुरानी कर व्यवस्था में उपलब्ध है; नई व्यवस्था में पूरा HRA कर योग्य है।
दो मकानों के किराये पर HRA छूट नहीं
Source: TV9 Bharatvarsh