दो मकानों के किराये पर HRA छूट नहीं

दो मकानों के किराये पर HRA छूट नहीं

आयकर विभाग के अनुसार, HRA कर छूट केवल उसी आवास के किराये पर मिलती है जिसमें कर्मचारी स्वयं रहता है। यदि कोई कर्मचारी दूसरे शहर में माता-पिता के मकान का किराया भी देता है, तो वह उस पर HRA छूट का दावा नहीं कर सकता। यह छूट केवल पुरानी कर व्यवस्था में उपलब्ध है; नई व्यवस्था में पूरा HRA कर योग्य है।

Source: TV9 Bharatvarsh

More in Business & Finance

Read the live feed on ZapIndies