दिसंबर 2023 के कानून के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और एक केंद्रीय मंत्री की चयन समिति की सलाह पर होती है, जिसमें सरकार भारी पड़ती है। लेकिन हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट के जज की प्रक्रिया जैसा है। सीईसी का कार्यकाल छह साल या 65 वर्ष की आयु तक होता है।
मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति आसान, हटाना मुश्किल
Source: DW Hindi