छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पत्नी पर मानसिक क्रूरता और परित्याग का आरोप लगाकर तलाक मांगने वाले जगदलपुर निवासी संजीव गुरुवारा की अपील खारिज कर दी। न्यायमूर्ति पार्थ प्रीतम साहू और न्यायमूर्ति सुषमा सावंत की खंडपीठ ने कहा कि पति अपने आरोप साबित नहीं कर सका, जबकि पत्नी साथ रहना चाहती थी। परिवार न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा गया।
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने तलाक की अपील खारिज की
Source: Nai Dunia