सुप्रीम कोर्ट ने 2023 के चुनाव आयुक्त अधिनियम की धारा 16 को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया। यह प्रावधान मुख्य चुनाव आयुक्त और आयुक्तों को कार्यकाल के दौरान कानूनी कार्यवाही से पूर्ण संरक्षण देता है। पीठ ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर भी सवाल उठाए और कहा कि लापरवाही के लिए मताधिकार नहीं छीना जा सकता।
चुनाव आयुक्तों की कानूनी सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
Source: Hari Bhoomi