मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ ने त्विषा शर्मा की संदिग्ध मौत मामले में पूर्व जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति अजय कुमार निरंकारी ने 26 अक्टूबर के आदेश में मृतका के व्हाट्सएप संदेशों, सीसीटीवी फुटेज और लंबित सीएफएसएल रिपोर्ट को अहम मानते हुए आगे जांच जरूरी बताई। गिरिबाला सिंह दो जून 2026 से जेल में हैं।
त्विषा शर्मा मौत मामले में पूर्व जज गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका खारिज
Source: Patrika Hindi