पंजाब के मुख्य सचिव के खिलाफ अवमानना कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

पंजाब के मुख्य सचिव के खिलाफ अवमानना कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के मुख्य सचिव के. ए. पी. सिन्हा और अन्य अधिकारियों के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में चल रही आपराधिक अवमानना कार्यवाही पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। यह मामला कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बकाया महंगाई भत्ते (डीए) के भुगतान से जुड़ा है। शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार से 31 मार्च 2027 तक बकाया राशि में से कितनी रकम का भुगतान किया जा सकता है, यह बताने को कहा है। मामले की अगली सुनाई एक दिसंबर को होगी।

Source: Dainik Tribune Hindi

More in Politics

Read the live feed on ZapIndies