केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नेपाल और भूटान आने-जाने वाले यात्रियों के लिए इमीग्रेशन नियमों में संशोधन किया है। अब सड़क या हवाई मार्ग से सीधे यात्रा करने वाले भारतीय और पड़ोसी देशों के नागरिकों को वैध पहचान दस्तावेज दिखाना अनिवार्य होगा। तीसरे देश या चीन-पाकिस्तान के रास्ते आने-जाने पर पासपोर्ट और वीजा जरूरी होगा।
नेपाल-भूटान यात्रा के लिए नए इमीग्रेशन नियम लागू
Source: News18 Hindi