दिल्ली पुलिस ने 'कॉकरोच जनता पार्टी' के प्रदर्शनों के मद्देनजर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की है। यातायात पुलिस ने परामर्श जारी कर लोगों से अत्यंत आवश्यक होने पर ही प्रभावित क्षेत्रों में जाने की अपील की है। ऐप-आधारित टैक्सी, फूड डिलीवरी और ई-कॉमर्स कंपनियों को परिचालन विनियमित करने को कहा गया है। एम्बुलेंस और सरकारी वाहनों को छूट रहेगी।
दिल्ली में प्रदर्शनों के चलते धारा 163 लागू
Source: Lokmat Hindi
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