सुप्रीम कोर्ट ने छात्र प्रदर्शन पर शांतिपूर्ण विरोध का हक बताया

सुप्रीम कोर्ट ने छात्र प्रदर्शन पर शांतिपूर्ण विरोध का हक बताया

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सोमवार को कहा कि शांतिपूर्ण और क़ानूनसम्मत प्रदर्शन का अधिकार संविधान द्वारा संरक्षित है और केवल आंदोलन के आधार पर लाठीचार्ज उचित नहीं। नीट पेपर लीक के विरोध में देशभर में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस बल प्रयोग के आरोपों पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्वतंत्र जांच और एक समान पुलिस प्रोटोकॉल की आवश्यकता पर जोर दिया। अदालत ने कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए अनुशासन अभिन्न है।

Source: BBC Hindi

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