सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार संविधान प्रदत्त है और आंदोलन के नाम पर 'पुलिस ज्यादतियों' या 'लाठीचार्ज' को उचित नहीं ठहराया जा सकता। सीजेआई सूर्यकांत की पीठ ने सोमवार को कहा कि प्रदर्शन के लिए स्पष्ट प्रोटोकॉल होना चाहिए और उचित स्थान उपलब्ध कराया जाए। पीठ मंगलवार को नीट प्रश्नपत्र लीक के विरोध में छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करेगी।
नीट विरोध में पुलिस ज्यादती पर SC का सख्त संदेश
Source: Dainik Tribune Hindi
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