दिल्ली हाई कोर्ट ने 2018 में नए साल के जश्न के दौरान हर्ष फायरिंग में एक महिला की मौत के मामले में बीजेपी विधायक राजू कुमार सिंह की चार साल की सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें जमानत दे दी है। अदालत ने कहा कि अपील पर सुनवाई जल्द पूरी होने की संभावना नहीं है। हालांकि, उनकी दोषसिद्धि पर अभी रोक नहीं लगी है; इस याचिका पर सुनवाई 11 अगस्त 2026 को होगी।
बीजेपी विधायक राजू सिंह को हाई कोर्ट से जमानत
Source: Patrika Hindi
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