हरियाणा सरकार ने 13 साल बाद प्रॉपर्टी टैक्स व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। अब टैक्स संपत्ति के आकार के बजाय उसके उपयोग, कलेक्टर रेट और कैपिटल वैल्यू के आधार पर तय होगा। आवासीय भवनों में पीजी, क्लीनिक, दुकान या ऑफिस चलाने पर कर बढ़ सकता है, जबकि छोटे मकानों और समय पर टैक्स देने वालों को राहत दी गई है। गलत जानकारी छिपाने पर दोगुना जुर्माना होगा।
हरियाणा में प्रॉपर्टी टैक्स का नया नियम, अब उपयोग के आधार पर लगेगा कर
Source: Dainik Tribune Hindi
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