सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के 2021 के उस कार्यालय ज्ञापन को रद्द कर दिया जो बिना पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी के शुरू की गई परियोजनाओं को पूर्वप्रभावी मंजूरी देने की अनुमति देता था। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की पीठ ने फैसले को भविष्य से लागू करते हुए पहले से मंजूरी प्राप्त परियोजनाओं को बचाए रखा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इसे ऐतिहासिक करार देते हुए कहा कि पार्टी पोस्ट-फैक्टो मंजूरी के दायरे का विरोध जारी रखेगी।
पोस्ट-फैक्टो मंजूरी पर SC का बड़ा फैसला, कांग्रेस ने सरकार को घेरा
Source: Dainik Tribune Hindi
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