प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 के पारित होने पर इसे परीक्षा प्रणाली में बड़ा सुधार बताया। इंस्टाग्राम पर जारी वीडियो में उन्होंने कहा कि पेपर लीक माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा। नए कानून में 10 साल तक की जेल और 50 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है। संगठित अपराध पर न्यूनतम सात साल की सजा और 10 करोड़ रुपए जुर्माना होगा। संसद के दोनों सदनों में दो दिनों तक चर्चा के बाद यह विधेयक पारित हुआ।
पेपर लीक माफियाओं को नहीं बख्शा जाएगा: पीएम मोदी
Source: Hari Bhoomi
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