केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने नॉन-ऑडिट कारोबारियों और पेशेवरों को इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी है। यह राहत मुख्य रूप से आईटीआर-3 और आईटीआर-4 (सुगम) भरने वाले छोटे व्यापारियों, डॉक्टरों, वकीलों और फ्रीलांसरों को मिलेगी, साथ ही कुछ धार्मिक और सामाजिक ट्रस्टों को भी। वहीं, नौकरीपेशा लोगों के लिए तिथि में कोई बदलाव नहीं हुआ है; उनके लिए 31 जुलाई अंतिम तिथि थी। देर से रिटर्न भरने पर 1,000 से 5,000 रुपये तक लेट फीस देनी होगी।
आयकर रिटर्न की तारीख बढ़ी, नॉन-ऑडिट कारोबारियों को 31 अगस्त तक राहत
Source: Nai Dunia
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