इनकम टैक्स रिटर्न की 31 जुलाई की समय-सीमा चूकने वालों के लिए राहत है। टैक्सपेयर्स लेट फीस और ब्याज के साथ बिलेटेड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 2025 के तहत बिलेटेड रिटर्न के लिए नौ महीने, संशोधित रिटर्न के लिए 12 महीने और अपडेटेड रिटर्न के लिए 48 महीने की अवधि है। देरी से रिफंड में देरी, अतिरिक्त खर्च और कर लाभों का नुकसान हो सकता है।
बिलेटेड ITR फाइल करने की अंतिम तिथि और प्रक्रिया
Source: Lokmat Hindi
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