जिम, स्विमिंग पूल के लिए अलग शुल्क वसूलना कब वैध?

जिम, स्विमिंग पूल के लिए अलग शुल्क वसूलना कब वैध?

हाउसिंग सोसायटी और आरडब्ल्यूए जिम, स्विमिंग पूल या क्लब हाउस जैसी सुविधाओं के लिए अलग यूजर चार्ज वसूल सकती हैं, बशर्ते इसकी अनुमति डीड ऑफ डिक्लेरेशन, बायलॉज या पारित प्रस्ताव में हो। शुल्क सभी सदस्यों पर समान, पारदर्शी और रखरखाव लागत से जुड़ा होना चाहिए। मनमाना, पिछली तारीख से लागू या भेदभावपूर्ण शुल्क कानूनी रूप से लागू नहीं होगा।

Source: Lokmat Hindi

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