EPFO ने सभी PF सदस्यों से अपने खाते में दर्ज Date of Joining और Date of Exit की जांच करने को कहा है। इन तारीखों में गलती होने पर PF क्लेम, ट्रांसफर और पेंशन में परेशानी आ सकती है। UAN 2017 के बाद जारी होने पर ऑनलाइन सुधार संभव है, जबकि पुराने UAN के लिए Joint Declaration जरूरी है।
EPFO ने PF खाताधारकों से DOJ और DOE जांचने को कहा
Source: Hari Bhoomi
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