सुप्रीम कोर्ट ने दो से अधिक संतान वालों के स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने पर रोक के अपने 2003 के फैसले पर पुनर्विचार की संभावना जताई है। महाराष्ट्र की एक याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया। कई राज्यों में घटती प्रजनन दर के मद्देनजर यह नियम अब प्रासंगिक नहीं रहा, और सात राज्य इसे पहले ही निरस्त कर चुके हैं।
दो से अधिक संतान पर चुनावी रोक के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट पुनर्विचार कर सकता है
Source: Patrika Hindi
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