सुप्रीम कोर्ट ने साइबर ठगी के मामलों में त्वरित कार्रवाई और पीड़ितों की रकम वापसी के लिए RBI को चार सप्ताह में मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी करने का निर्देश दिया है। साथ ही, राज्यों, बैंकों और जांच एजेंसियों को दिशा-निर्देश देते हुए राज्यवार और बैंकवार शिकायतों का विवरण मांगा है। कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट मामलों में कमी पर संतोष जताया, लेकिन निरंतर निगरानी की आवश्यकता बताई। अगली सुनवाई 16 सितंबर को होगी।
साइबर ठगी पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, RBI को जारी करनी होगी SOP
Source: Patrika Hindi
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