साइबर ठगी पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, RBI को जारी करनी होगी SOP

साइबर ठगी पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, RBI को जारी करनी होगी SOP

सुप्रीम कोर्ट ने साइबर ठगी के मामलों में त्वरित कार्रवाई और पीड़ितों की रकम वापसी के लिए RBI को चार सप्ताह में मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी करने का निर्देश दिया है। साथ ही, राज्यों, बैंकों और जांच एजेंसियों को दिशा-निर्देश देते हुए राज्यवार और बैंकवार शिकायतों का विवरण मांगा है। कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट मामलों में कमी पर संतोष जताया, लेकिन निरंतर निगरानी की आवश्यकता बताई। अगली सुनवाई 16 सितंबर को होगी।

Source: Patrika Hindi

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