महाराष्ट्र सरकार ने एनालॉग या गैर-डेयरी पनीर के निर्माण, बिक्री, भंडारण और वितरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश 30 जुलाई से प्रभावी है, जिसके तहत उल्लंघन पर छह महीने तक की जेल और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। यह कदम नकली डेयरी उत्पादों की बढ़ती घटनाओं के बीच उठाया गया है, जिसमें पुणे में हाल ही में 1,400 किलो नकली पनीर जब्त किया गया था। छत्तीसगढ़ के बाद महाराष्ट्र ऐसा प्रतिबंध लगाने वाला दूसरा राज्य बन गया है।
महाराष्ट्र में नकली पनीर पर पूर्ण प्रतिबंध, 6 महीने जेल और 1 लाख जुर्माना
Source: Punjab Kesari
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