बिना बीमा वाहनों को नहीं मिलेगा ईंधन, सुप्रीम कोर्ट ने सुझाई योजना

बिना बीमा वाहनों को नहीं मिलेगा ईंधन, सुप्रीम कोर्ट ने सुझाई योजना

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 'नो इंश्योरेंस, नो फ्यूल' योजना का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का निर्देश दिया है, जिसमें बिना वैध बीमा वाले वाहनों को पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा। अदालत ने कहा कि देश में करीब 56 प्रतिशत वाहन बिना बीमा के चल रहे हैं, जो सड़क सुरक्षा के लिए गंभीर चिंता है। साथ ही, नई कारों के लिए थर्ड पार्टी बीमा अवधि 4 साल और दोपहिया वाहनों के लिए 6 साल अनिवार्य कर दी गई है।

Source: IBC24 Hindi

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