पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले के बाद कर्मचारियों ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर की है, ताकि सरकार की ओर से एस.एल.पी. दाखिल होने पर उनकी बात सुने बिना कोई अंतरिम राहत न मिले। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को 15 दिनों में 8 लाख कर्मचारियों-पेंशनरों का डीए जारी करने का आदेश दिया है, अन्यथा 6 प्रतिशत ब्याज देना होगा।
डीए मामले में कर्मचारियों ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की कैविएट
Source: Punjab Kesari
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