आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आईटीआर फाइल करने की अलग-अलग समय-सीमा तय की है। जहां अधिकांश व्यक्तिगत टैक्सपेयर्स के लिए 31 जुलाई, 2026 अंतिम तिथि थी, वहीं बिजनेस या प्रोफेशन से कमाई करने वाले और जिनके अकाउंट्स का ऑडिट अनिवार्य नहीं है, वे 31 अगस्त, 2026 तक आईटीआर-3 या आईटीआर-4 फाइल कर सकते हैं। ऑडिट के दायरे में आने वालों के लिए 31 अक्टूबर तक का समय है। देरी से फाइल करने पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।
आईटीआर फाइलिंग: 31 अगस्त तक ये टैक्सपेयर्स भर सकते हैं रिटर्न
Source: Lokmat Hindi
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