बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा पीठ ने 2013 के यौन उत्पीड़न मामले में तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को दोषी ठहराते हुए सत्र अदालत के बरी करने के फैसले को पलट दिया। अदालत ने उन्हें IPC की धारा 376(2)(f), 354(a) और 354(b) के तहत दोषी माना, जिसमें न्यूनतम 10 साल और अधिकतम आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। सजा पर फैसला दोपहर में सुनाया जाएगा। तेजपाल ने इसे राजनीतिक प्रताड़ना बताते हुए नरमी की अपील की है और शीर्ष अदालत में चुनौती देने की बात कही है।
तरुण तेजपाल दोषी करार, बॉम्बे हाईकोर्ट ने बरी करने का फैसला पलटा
Source: Lokmat Hindi
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