बंबई उच्च न्यायालय ने 2013 के यौन शोषण मामले में 'तहलका' के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को 10 साल की जेल की सजा सुनाई और निचली अदालत के बरी करने के फैसले को रद्द कर दिया। तेजपाल ने फैसले को 'राजनीतिक प्रताड़ना' बताते हुए उच्चतम न्यायालय में चुनौती देने की बात कही है। सॉलिसिटर जनरल ने अधिकतम सजा की मांग करते हुए कहा कि इससे स्पष्ट संदेश जाएगा कि 'नहीं का मतलब नहीं' होता है।
तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को यौन शोषण मामले में 10 साल की सजा
Source: Lokmat Hindi
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