केंद्र सरकार ने डीपफेक और एआई से तैयार भ्रामक सामग्री से निपटने के लिए आईटी नियमों में बदलाव किए हैं। अब अदालत या सरकारी एजेंसी के आदेश पर गैरकानूनी सामग्री 36 घंटे की बजाय 3 घंटे में हटानी होगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एआई जनरेटेड सामग्री की पहचान और लेबलिंग करनी होगी। बच्चों की ऑनलाइन प्राइवेसी के लिए अभिभावकों की सहमति अनिवार्य की गई है।
डिजिटल सुरक्षा के नए नियम, डीपफेक हटाने की समय सीमा 3 घंटे
Source: Patrika Hindi
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