केंद्र सरकार ने सोमवार को लोकसभा में माइंस एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) संशोधन विधेयक 2026 पेश किया, जिससे राज्य सरकारें खनिज अधिकारों और खनिज वाली जमीनों पर अतिरिक्त टैक्स, सेस या लेवी नहीं लगा सकेंगी। यह कदम जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद उठाया गया है, जिसमें रॉयल्टी को टैक्स नहीं मानते हुए राज्यों को अधिकार दिया गया था। विधेयक में पुराने बकाया टैक्स को अमान्य करने का प्रावधान है, जिससे केंद्र-राज्य टकराव की आशंका है।
खनिज टैक्स पर केंद्र का नियंत्रण बढ़ाने वाला विधेयक लोकसभा में पेश
Source: Patrika Hindi
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