FSSAI ने पान मसाला की पैकेजिंग में प्लास्टिक, एल्युमीनियम फॉइल और मेटलाइज़्ड लेयर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। नए नियम 10 अगस्त को राजपत्र में प्रकाशित 'खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग) संशोधन नियम, 2026' के तहत लागू हुए हैं। अब पैकेजिंग केवल कागज़, पेपरबोर्ड, सेलुलोज़ या प्राकृतिक सामग्री से होगी, जिसमें प्लास्टिक या धातु की परत नहीं होनी चाहिए। टिन और कांच के कंटेनर भी मान्य होंगे।
FSSAI ने पान मसाला की पैकेजिंग में प्लास्टिक और एल्युमीनियम फॉइल पर रोक लगाई
Source: Punjab Kesari