इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म से कमाई करने वाले क्रिएटर्स को अब टैक्स का हिसाब रखना होगा। ब्रांड डील और एफिलिएट कमाई को बिजनेस इनकम माना जाता है, जिसके लिए ITR-3 या ITR-4 भरना होगा। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आखिरी तारीख 31 अगस्त 2026 है।
सोशल मीडिया क्रिएटर्स के लिए ITR भरने के नियम और डेडलाइन
Source: Prabhat Khabar