सोशल मीडिया क्रिएटर्स के लिए ITR भरने के नियम और डेडलाइन

सोशल मीडिया क्रिएटर्स के लिए ITR भरने के नियम और डेडलाइन

इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म से कमाई करने वाले क्रिएटर्स को अब टैक्स का हिसाब रखना होगा। ब्रांड डील और एफिलिएट कमाई को बिजनेस इनकम माना जाता है, जिसके लिए ITR-3 या ITR-4 भरना होगा। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आखिरी तारीख 31 अगस्त 2026 है।

Source: Prabhat Khabar

More in Business & Finance

Read the live feed on ZapIndies