कर्नाटक सरकार सरकारी परिसरों और सार्वजनिक संपत्तियों के उपयोग को नियमित करने के लिए 'कर्नाटक रेगुलेशन ऑफ यूज ऑफ गवर्नमेंट प्रेमिसेस एंड पब्लिक प्रॉपर्टी बिल-2026' लाने पर विचार कर रही है। इसके तहत RSS जैसे संगठनों को सरकारी स्कूलों, मैदानों में कार्यक्रमों से पहले अनिवार्य अनुमति लेनी होगी। यह कदम मंत्री प्रियांक खरगे के पत्र के बाद उठाया गया है।
कर्नाटक सरकारी संपत्ति विधेयक 2026: RSS कार्यक्रमों पर रोक की तैयारी
Source: Hari Bhoomi