पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 48 घंटे के भीतर रावलपिंडी की अडियाला जेल से इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल अस्पताल स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। 73 वर्षीय खान 16 सितंबर तक अस्पताल में रहेंगे, जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों का बोर्ड उनकी सेहत की निगरानी करेगा। यह आदेश उनकी बिगड़ती सेहत, खासकर दाईं आंख की रोशनी कम होने की चिंताओं के बीच आया है।
इमरान खान को जेल से अस्पताल ले जाने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश
Source: OneIndia Hindi