महाराष्ट्र सरकार ने धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2026 को 28 अगस्त से लागू करने की अधिसूचना जारी की है। इस कानून के तहत जबरन, धोखे या प्रलोभन से धर्मांतरण पर 7 साल तक की सजा और 5 लाख रुपये तक जुर्माना हो सकता है। शादी के बहाने धर्मांतरण पर भी रोक लगाई गई है।
महाराष्ट्र में 28 अगस्त से लागू होगा धर्म स्वतंत्रता कानून
Source: IBC24 Hindi