महाराष्ट्र सरकार ने 'धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम, 2026' को 28 अगस्त से लागू करने की अधिसूचना जारी की है। इस कानून के तहत जबरन, धोखे या प्रलोभन से धर्म परिवर्तन कराने पर सात साल तक की जेल और गैर-जमानती अपराध का प्रावधान है। स्वेच्छा से धर्म बदलने के लिए 60 दिन पहले सूचना देना अनिवार्य होगा। अंतरधार्मिक विवाह से पैदा बच्चे का धर्म मां के विवाह-पूर्व धर्म के आधार पर तय होगा।
महाराष्ट्र का धर्म स्वतंत्रता कानून 28 अगस्त से लागू
Source: Lokmat Hindi