महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2026 को 28 अगस्त, रक्षाबंधन से लागू करने की अधिसूचना जारी की है। इस कानून के तहत जबरन, धोखे या प्रलोभन से धर्मांतरण पर सात साल तक की सजा और गैर-जमानती अपराध का प्रावधान है। स्वेच्छा से धर्म बदलने के लिए 60 दिन पहले सूचना देना अनिवार्य होगा। धर्मांतरण के उद्देश्य से किए गए विवाह से जन्मे बच्चे का धर्म मां का मूल धर्म माना जाएगा।
महाराष्ट्र में 28 अगस्त से लागू होगा धर्म स्वतंत्रता कानून
Source: Navbharat Times