सुप्रीम कोर्ट: सीनियर सिटीजन्स बच्चों को संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं

सुप्रीम कोर्ट: सीनियर सिटीजन्स बच्चों को संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि सीनियर सिटीजन्स अपने बच्चों को संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं। कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश पलटते हुए कहा कि बुजुर्गों की गरिमा और सुरक्षा के लिए ट्रिब्यूनल को यह अधिकार है। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने लखनऊ के रवि कांत गुप्ता की अपील पर सुनवाई की।

Source: Samachar Jagat

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