सरकार ने सिम कार्ड को लेकर नया नियम लागू किया है। अब एक व्यक्ति अपने नाम पर अधिकतम 9 सिम रख सकता है, जबकि जम्मू-कश्मीर, असम और पूर्वोत्तर के कुछ इलाकों में यह सीमा 6 है। 10वां सिम मिलने पर उसे ब्लॉक कर दिया जाएगा। सरकार डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (डीआईपी) के जरिए इसकी जांच करेगी। यह नियम सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बाद लागू हुआ है।
नए नियम: एक नाम पर अधिकतम 9 सिम, 10वां होगा ब्लॉक
Source: Prabhat Khabar